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Thursday, 16 January, 2025
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बॉम्बे डाइंग, वाडिया, अन्य को सैट से राहत

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नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने बृहस्पतिवार को बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि. और उसके प्रवर्तकों नुसली एन वाडिया तथा उनके बेटों को राहत दी है। न्यायाधिकरण ने बाजार नियामक सेबी के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उन्हें दो साल के लिये प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

सैट के आदेश के अनुसार, मामले पर अगली सुनवाई 10 जनवरी, 2023 को होगी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पिछले महीने दिये आदेश में बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि. (बीडीएमसीएल), नुसली एन वाडिया और उनके बेटों नेस वाडिया और जहांगीर वाडिया समेत 10 इकाइयों को दो साल के लिये प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। इसके अलावा, कंपनी की वित्तीय ब्योरे के बारे में गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी वाली योजना में शामिल होने को लेकर उन पर 15.75 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया।

साथ ही सेबी ने वाडिया पर एक साल की अवधि के लिये सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी सहित प्रतिभूति बाजार से जुड़े रहने पर भी रोक लगाई थी।

सेबी ने जांच पाया कि ये इकाइयां बॉम्बे डाइंग के वित्तीय ब्योरे की गलत जानकारी देने की कथित धोखाधड़ी की योजना में शामिल थी। उन्होंने कंपनी की बिक्री बढ़ाकर 2,492.94 करोड़ रुपये और लाभ 1,302.94 करोड़ रुपये दिखाया। यह बॉम्बे डाइंग को वित्त वर्ष 2011-12 से 2017-18 के दौरान कथित रूप से फ्लैट की बिक्री स्काल सर्विसेज को किये जाने से प्राप्त हुई थी। स्काल सर्विसेज भी वाडिया समूह की कंपनी है।

भाषा रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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