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Thursday, 16 January, 2025
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सेबी का सार्वजनिक शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिये नियम का प्रस्ताव

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नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध कंपनियों की ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया में जाने की स्थिति में सार्वजनिक शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिये नियम बनाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्तावित विधान से अल्पांश शेयरधारकों को कंपनी ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में भागीदारी का अवसर मिलेगा। उन्हें उन्हीं कीमत और शर्तों पर प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो समाधान को लेकर आवेदन देने के लिये उपलब्ध होगा।

प्रस्तावित व्यवस्था में कहा गया है कि कर्जदार कंपनी के मौजूदा सार्वजनिक इक्विटी शेयरधारकों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता प्रतिशत (वर्तमान में 25 प्रतिशत) तक नई इकाई के कारोबार के लिये उपलब्ध कुल सामान्य शेयर में इक्विटी शेयर हासिल करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। मूल्य निर्धारण की शर्तें वही होनी चाहिए, जिस पर समाधान आवेदक ने सहमति जतायी है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परामर्श पत्र के अनुसार यह व्यवस्था ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया में जाने वाली सभी सूचीबद्ध इकाइयों के लिये समाधान योजना का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए।

सेबी ने इस प्रस्ताव पर संबंधित पक्षों से 24 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं।

भाषा रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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