मेंगलुरु (कर्नाटक), 14 जुलाई (भाषा) कर्नाटक के उडुपी में एक त्वरित अदालत ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने के जुर्म में एक शख्स को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
न्यायाधीश श्रीनिवास सुवर्णा ने जिले के कोडावूर निवासी किरन (28) को सजा सुनायी।
आरोपपत्र के अनुसार, किरन ने 16 साल की लड़की से दोस्ती की थी और बार-बार उसका यौन शोषण किया। उसने अपने फोन से इस घटना का वीडियो बना लिया था और लड़की को धमकी दी तथा बार-बार अपराध को अंजाम दिया।
इसमें कहा गया है कि दोषी शख्स की बहन ने इस अपराध में अपने भाई की कथित तौर पर मदद की थी और उसे मामले में आरोपी बनाया गया था। हालांकि, अदालत ने उसे बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ लगाए आरोप साबित नहीं किए जा सके ।
किरन पर यौन उत्पीड़न के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना, पॉक्सो कानून के तहत 10 साल की जेल की सजा और 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया तथा धमकी देने के जुर्म में एक साल की जेल की सजा सुनायी गयी। अदालत ने उसे पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
भाषा गोला रंजन
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