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Thursday, 23 April, 2026
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बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने की मांग वाली अर्जी खारिज की

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कोलकाता, आठ जून (भाषा) पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने बुधवार को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की वह अर्जी ठुकरा दी, जिसमें उन्होंने भाजपा विधायक मुकुल राय को अयोग्य ठहराने की मांग की थी।

बनर्जी ने मामले पर अपना पिछला फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता की दलीलों में कोई दम नजर नहीं आया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के पूर्व का आदेश 11 अप्रैल को खारिज कर दिया था और मामला नये सिरे से विचार के लिए अध्यक्ष के पास भेज दिया था। अधिकारी ने दल-बदल के आधार पर मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने की मांग की थी।

बनर्जी ने कहा, ‘‘मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत पहले के फैसलों पर विस्तार से चर्चा की, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता अपने तर्क को साबित करने में विफल रहा है। याचिकाकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने उन सबूतों पर भी विचार किया, जो आरोप साबित करने में विफल रहे।’’

जाने-माने वकील बनर्जी ने फैसला सुनाने के बाद अपने कक्ष में पत्रकारों से कहा, ‘‘यह कानून का मामला है।’’ उन्होंने इस मुद्दे पर और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सूत्रों ने कहा कि अध्यक्ष के आदेश का तात्पर्य है कि कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले रॉय भाजपा विधायक बने रहेंगे।

रॉय भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने के करीब एक महीने बाद जून 2021 में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने सदन के सदस्य के रूप में इस्तीफा नहीं दिया था। इसके बाद अधिकारी ने दल-बदल निरोधक कानून के तहत अध्यक्ष के समक्ष रॉय के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी।

इस साल फरवरी में अध्यक्ष बनर्जी ने अर्जी खारिज कर दी थी। भाजपा विधायक अधिकारी ने तब उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी थी।

भाषा

सुरेश प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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