पेशावर: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने स्थानीय स्तर पर हिंदू विवाहों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 2017 में संशोधन किया है. यह जानकारी एक एक अधिकारी ने दी.
अधिकारी के अनुसार, हिंदू विवाह (संशोधन) अधिनियम 2026 के तहत, हिंदू समुदाय के सदस्यों को अब विवाह के औपचारिक पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए जिला स्तर पर विवाह पंजीयक नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी.
संशोधित कानून में धारा एक के खंड दो में बदलाव किए गए हैं, जिनमें विवाह पंजीयन के नाम और पद में संशोधन शामिल है. अब उन्हें इस अधिनियम की धारा 7 के तहत नियुक्त किया जाएगा.
इस संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया है कि हर जिले में एक या उससे अधिक पंजीयक नियुक्त किए जा सकते हैं, ताकि हिंदू समुदाय के लोगों को बेहतर सुविधा और आसान पहुंच मिल सके.
अधिकारी ने बताया कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय सरकारों को हिंदू विवाह पंजीकरण के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार देना है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक प्रभावी, सुलभ और व्यवस्थित हो सके.
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