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Monday, 20 April, 2026
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साइबर अपराध कानून में संशोधन वाले अध्यादेश को पाकिस्तानी उच्च न्यायालय ने किया खारिज

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(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, आठ अप्रैल (भाषा) इमरान खान की संकटग्रस्त सरकार को एक और झटका देते हुए पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को साइबर अपराध कानून में संशोधन के लिए इस साल पेश किए गए एक विवादास्पद अध्यादेश को “असंवैधानिक” घोषित कर दिया।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को रद्द करने के लिए चार पृष्ठ का फैसला जारी किया, जिसकी मानहानि का अपराधीकरण करने को लेकर आलोचना की गई थी।

कानून सरकार द्वारा स्थापित किसी भी संगठन, संस्था को बदनाम करने के लिए इसे एक आपराधिक कृत्य बनाता है और दोषी को तीन साल के कारावास की सजा को बढ़ाकर पांच साल कर देता है।

विपक्ष द्वारा पाकिस्तान की सेना और न्यायपालिका को आलोचना से बचाने के प्रयास के रूप में देखे गए इस अध्यादेश को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा 20 फरवरी को कानून के तौर पर अपनाया गया था। इसके एक दिन बाद इसे खान की कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है जो संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार था और इसका दमन “असंवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत” था।

आदेश में कहा गया है, “मानहानि का अपराधीकरण, गिरफ्तारी और कारावास के माध्यम से व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की सुरक्षा और परिणामी प्रभाव संविधान के पत्र का उल्लंघन करता है और इसकी अवैधता संदेह से परे है।”

भाषा

प्रशांत नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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