इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत को और 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ ही उनकी जल्द रिहाई की संभावना भी कम हो गई है.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को पिछले साल मार्च में शासकीय गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था. उन पर अमेरिका स्थित पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए आधिकारिक दस्तावेज (सिफर) की गोपनीयता भंग करने का आरोप है.
यह तीसरी बार है जब खान की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है. उनकी पिछली 14 दिन की हिरासत की अवधि आज खत्म हो गई.
विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने जिला जेल अटक में सुनवाई की. तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच अगस्त से इमरान खान को इसी जेल में हिरासत में रखा गया है.
सुनवाई के बाद अदालत ने जांच पूरी करने के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया.
अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हिरासत भी इसी अवधि के लिए बढ़ा दी. कुरैशी पर भी इसी अधिनियम के तहत आरोप हैं.
हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को आदेश दिया था कि इमरान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित किया, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है.
अधिकारियों ने इससे पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई जेल में करने की अनुमति दी थी.
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