लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को विदेश मंत्रालय को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ 34 साल पुराने भूमि आवंटन के मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामील करने करने का निर्देश दिया है. एक अखबार में छपी खबर में यह बात सामने आयी है.
मामले में सुनवाई के दौरान मॉडल टाउन पुलिस निरीक्षक बशीर अहमद ने लाहौर के जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश असद अली को बताया कि शरीफ अपने आवास पर नहीं हैं.
अदालत ने पिछले महीने एक जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ के सभी ज्ञात पतों पर समन भेजा थे. शरीफ इस समय लंदन में इलाज करा रहे हैं.
एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) नेता अता तरार ने बृहस्पतिवार को अदालत के समक्ष इस बात की पुष्टि की कि 70 वर्षीय शरीफ छह महीने से विदेश में हैं.
इस पर राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की ओर से विशेष अभियोजक हैरिस कुरैशी ने अदालत से शरीफ के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी (एनबीए) वारंट जारी करने को कहा था.
खबर के मुताबिक अदालत ने एनबीए वारंट जारी किया और विदेश मंत्रालय को लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के माध्यम से गिरफ्तारी का निर्देश दिया.
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