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Thursday, 21 November, 2024
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जर्मनी बोला- ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर हमारी कड़ी नजर, EU के साथ भी संपर्क में

सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने एक ट्वीट के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था.

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नई दिल्ली: पत्रकार और ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए जर्मनी ने कहा कि वह भारत पर कड़ी नजर बनाए हुए है.

जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है. इसलिए अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को वहां जगह दिए जाने की उम्मीद की जा सकती है.

विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘हम निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पूरी दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह भारत पर भी लागू होता है. स्वतंत्र रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए फायदेमंद है और प्रतिबंध चिंता का कारण हैं.’

उन्होंने आगे कहा कि पत्रकारों को उनके कहने और लिखने के लिए सताया और कैद नहीं किया जाना चाहिए. हम इस मामले को लेकर अवगत हैं और नई दिल्ली में हमारा दूतावास इसपर कड़ी नजर बनाए हुए है.

विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि वे इस मामले पर यूरोपियन यूनियन के भागीदार के साथ भी संपर्क में है. ईयू ने भारत से मानव अधिकार पर चर्चा की है. ईयू की भारत से चर्चाओं का मुख्य केंद्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता है.

बता दें कि भारत में पत्रकारों की संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी जुबैर की गिरफ्तारी का कड़ी निंदा की है.

उधर, सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने एक ट्वीट के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था. जुबैर पर इस ट्वीट के जरिए कथित रूप से हिंदू संतों के खिलाफ ‘घृणा फैलाने’ का आरोप लगाया है.

मोहम्मद ज़ुबैर को हिंदू संतों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्‍पणी करने और धार्मिक भावना भड़काने के मामले में सोमवार को सीतापुर की एक अदालत में पेश किया गया था.

सोमवार की दोपहर दिल्‍ली पुलिस ने सीतापुर के एक न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मोहम्मद जुबैर को पेश किया था जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. दिल्‍ली पुलिस बाद में जुबैर को वापस दिल्‍ली ले गई.

जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उन पर धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है.

इसके पहले एक जून को हिंदू संत-महात्माओं को कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला बताने पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर के खैराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

भाषा के इनपुट से


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