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Saturday, 20 April, 2024
होमदेशअदालत से नहीं मिली राहत, मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

अदालत से नहीं मिली राहत, मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली पुलिस ने जुबैर की हिरासत खत्म होने पर अदालत में कहा था कि उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए.

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी और आरोपी के खिलाफ अपराधों की प्रकृति व गंभीरता तथा जांच के प्रारंभिक चरण में होने का हवाला देते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

देर शाम अदालत के फिर से बैठने के बाद मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने फैसला सुनाया.

इससे पहले दिन में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली पुलिस ने जुबैर की पांच दिन की हिरासत खत्म होने पर अदालत में कहा था कि उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए.

जुबैर वर्ष 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित ‘आपत्तिजनक ट्वीट’ करने के मामले में आरोपी है.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘चूंकि मामला जांच के प्रारंभिक चरण में है और मामले के समग्र तथ्य और परिस्थितियां और आरोपी के खिलाफ कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता के मद्देनजर, जमानत देने का कोई आधार नहीं है. तद्नुसार आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की जाती है. इसी के तहत आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है.’


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