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Saturday, 16 November, 2024
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शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देने वाली ममता की याचिका पर 24 जून को सुनवाई करेगा कलकत्ता HC

शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को अमान्य घोषित करने वाली याचिका पर जस्टिस कौशिक चंदा की पीठ ने सुनवाई की. उन्होंने कहा कि बनर्जी को सुनवाई के पहले दिन पेश होना होगा क्योंकि यह एक चुनाव याचिका है.

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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर 24 जून को सुनवाई करेगा.

इससे पूर्व दिन में अदालत ने मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी थी. नंदीग्राम से अधिकारी के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने संबंधी याचिका पर न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की पीठ ने सुनवाई की. न्यायाधीश ने कहा कि बनर्जी को सुनवाई के पहले दिन पेश होना होगा, क्योंकि यह एक चुनाव याचिका है.

बनर्जी के वकील ने कहा कि वह कानून का पालन करेंगी. मामले की सुनवाई को 24 जून तक स्थगित करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रा ने निर्देश दिया, ‘इस बीच उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार इस अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या यह याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के अनुरुप दाखिल की गयी है.’

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने अपनी याचिका में भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी पर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट तरीका अपनाने का आरोप लगाया है. बनर्जी ने याचिका में यह भी दावा किया है कि मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियां थीं. निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने कांटे के मुकाबले के बाद अधिकारी को नंदीग्राम सीट पर विजयी घोषित किया था.


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