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Monday, 6 May, 2024
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कश्मीर में जातिवाद को ख़त्म कर दिया गया, आर्टिकल 370 पर SC के फैसले से इससे निपटने में मदद मिलेगी

एक पसमांदा मुस्लिम के रूप में, मैं अनुच्छेद 370 को खत्म करने का समर्थन करती हूं. यह क्षेत्र में व्यापक लोक कल्याण और जाति-आधारित नीतियों को लागू करने के लिए रास्ता बनाता है.

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पिछले सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के सरकार के कदम पर अपनी भी मुहर लगा दी, जिससे जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस वाली बात पूरी तरह से ख़त्म हो गई. क्षेत्र में उथल-पुथल और अशांति की भविष्यवाणी करने वालों की आशंकाओं के विपरीत, इस फैसले के परिणाम ने पहले से चल रहे भय-प्रेरित आख्यानों को खारिज कर दिया है. अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर चल रही बड़ी बहस के बीच, मेरा ध्यान रोजमर्रा के नागरिकों, खासकर हाशिए पर रहने वाले समूहों के लोगों के जीवन पर ऐसे निर्णयों के वास्तविक प्रभाव पर है.

एक पसमांदा मुस्लिम के रूप में, यह जानना सच में निराशाजनक था कि सामाजिक न्याय के माध्यम से समावेशी विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों को स्पेशल स्टेटस के कारण, 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं किया गया था. मैं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समर्थन से पूरी तरह सहानुभूति रखती हूं, क्योंकि यह क्षेत्र में व्यापक लोक कल्याण और जाति-आधारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए रास्ता तैयार करेगा.

जो लोग मुस्लिम-बहुल कश्मीर में जातिवाद के अस्तित्व को खारिज करते हैं, वे वास्तविकता से बेखबर हैं. वहां सफाई कर्मचारियों का समुदाय ‘वाटल’ जैसे अपमानजनक शब्दों को सहन करता है. यह समुदाय अलग-थलग रहता है. और समान कलमा साझा करने के बावजूद, अन्य कश्मीरी मुसलमान अक्सर उनके साथ संबंध तोड़ने का विकल्प चुनते हैं. वीडियो वालंटियर्स ने 2018 में एक मार्मिक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें शेख कॉलोनियों के नाम से मशहूर यहूदी बस्तियों में रहने वाले समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव पर प्रकाश डाला गया.


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हाशिये पर पड़े समुदायों के लिए समानता

2004 के जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम ने ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों’ को ‘सामाजिक जातियों’ के रूप में नामित किया, जो इस क्षेत्र के अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के बराबर है. इसने रोजगार और व्यावसायिक संस्थानों दोनों में इन जातियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया, यह शेष भारत में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की तुलना में कम था. फिलहाल यह 4 फीसदी पर है.

निरस्तीकरण ने 1993 के सफाई कर्मचारी अधिनियम सहित संविधान के सभी प्रावधानों को राज्य में लागू करने की भी अनुमति दी. पिछले चार सालों में, जम्मू-कश्मीर में ओबीसी समुदाय की पहली बार पहचान की गई है. यह हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि वे अपने संवैधानिक अधिकारों तक पहुंच सकते हैं.

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हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव के अलावा, इस क्षेत्र में महिलाओं की समानता की प्रगति को देखना खुशी की बात है. पहले, अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला राज्य के बाहर के किसी पुरुष से शादी करती थी, तो वह जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार खो देती थी, और उसके पति को निवासी नहीं माना जाता था, जिसका मतलब था कि वह संपत्ति विरासत में लेने या हासिल करने में असमर्थ था. इस भेदभावपूर्ण प्रथा ने महिलाओं के अधिकारों और अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया.

हालांकि, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की 2021 की अधिसूचना के अनुसार, पतियों को अब अधिवास का दर्जा प्राप्त होगा, भले ही वे इस क्षेत्र में न रहते हों. वे जमीन खरीद सकते हैं और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

केंद्र की नीतियां आगे की प्रगति के लिए रास्ता बना रही हैं. 12 दिसंबर को, लोकसभा ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित किया – जो महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

शांति समृद्धि को जन्म देती है

जबकि अलगाववादी नेताओं के बच्चे समृद्धि में रहते थे, अन्य को संघर्ष के कठोर परिणामों का सामना करना पड़ा.

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से इन ‘अन्य’ लोगों को सुरक्षा मिली है. भले ही आप मानते हों कि भारतीय राज्य ने स्थिति को पूरी तरह से नहीं संभाला है, कोई भी इस क्षेत्र में व्याप्त शांति की जबरदस्त भावना से इनकार नहीं कर सकता है.

डेटा बहुत कुछ कहता है: 2016 से 2019 के बीच, राज्य में पथराव की 5,050 घटनाएं दर्ज की गईं, जो निरस्तीकरण के बाद घटकर मात्र 445 रह गईं, जो आश्चर्यजनक रूप से 92 प्रतिशत की कमी दर्शाती हैं. अगस्त 2016 से अगस्त 2019 के बीच विरोध प्रदर्शनों और पथराव की घटनाओं में 124 निर्दोष लोगों की जान चली गई और इसके निरस्त होने के बाद के चार वर्षों में ऐसी मौतों की कोई रिपोर्ट नहीं आई है. इसके अलावा, अनुच्छेद 370 के बाद की अवधि में कानून और व्यवस्था की स्थितियों के दौरान नागरिक हताहतों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से शून्य हो गई.

जम्मू और कश्मीर ‘शांति से समृद्धि पैदा होती है’ कहावत का एक ज्वलंत उदाहरण है. पिछले दो सालों में, केंद्र शासित प्रदेश ने आश्चर्यजनक रूप से 81,122 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को आकर्षित किया है, जो आजादी के बाद से 14,000 करोड़ रुपये के कुल निजी निवेश से बहुत अधिक है. यूटी ने पिछले साल 1.88 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित किया, जो इसके चुंबकीय आकर्षण का सच्चा प्रमाण है. निरंतर विकास की उत्सुक प्रत्याशा के साथ, प्रशासन इस साल दो करोड़ पर्यटकों के आंकड़े को पार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.


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सांस्कृतिक गतिविधियां वापस आ गई हैं

23 साल के अंतराल के बाद, जम्मू और कश्मीर ने अपने पहले सिनेमा हॉल का स्वागत किया. आतंकवाद और अलगाववाद के साये से घिरे क्षेत्र में, यह सामान्य सी लगने वाली घटना का गहरा और बड़ा महत्व है.

आतंकवाद के बढ़ते ज्वार के बीच, 31 दिसंबर 1990 को कश्मीर घाटी में सभी सिनेमाघरों को बंद करना, इस क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक काला अध्याय था. पुनः उद्घाटन एक बदलाव का संकेत देता है तथा लचीलेपन और सामान्य स्थिति की क्रमिक बहाली का एक प्रमाण है. यह केवल सिनेमाई अनुभव के बारे में नहीं है; यह उन स्थानों और अभिव्यक्तियों को पुनः प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें दशकों से दबा दिया गया था. इसी राज्य में, जहां 2012 में एक स्थानीय मुस्लिम मौलवी की धमकियों और फतवे के कारण एक महिला रॉक बैंड भंग हो गया था, लेकिन अब सांस्कृतिक गतिविधियों के पुनरुद्धार से कश्मीरी युवाओं की बढ़ती प्रतिभा और भावना को जगह मिलेगी. यह उन ताकतों के खिलाफ अवज्ञा के प्रतीक के रूप में खड़ा है जो कभी रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को चुप कराने की कोशिश करती थीं.

शांति और नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देने के महत्व से बढ़कर कुछ भी नहीं है. मेरा दृढ़ विश्वास है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से क्षेत्र में बदलाव आया है.

(आमना बेगम अंसारी एक स्तंभकार और टीवी समाचार पैनलिस्ट हैं. वे ‘इंडिया दिस वीक बाय आमना एंड खालिद’ नाम से एक वीकली यूट्यूब शो चलाती हैं. उनका एक्स हैंडल @Amana_Ansari है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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