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Thursday, 9 May, 2024
होममत-विमतAMU में 1947 तक छात्रों के अशरफ होने का प्रमाण पत्र मांगा जाता था. अभी भी कुछ नहीं बदला है

AMU में 1947 तक छात्रों के अशरफ होने का प्रमाण पत्र मांगा जाता था. अभी भी कुछ नहीं बदला है

1857 के विद्रोह के लिए 'निचली' जाति के अंसारी लोगों को दोषी ठहराने से लेकर उन्हें AMU में प्रवेश न देने तक, यूनिवर्सिटी के संस्थापक सैयद अहमद खान ने कई मौकों पर पसमांदाओं के साथ भेदभाव किया है.

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने कुलपति के लिए चल रही चयन प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है. पसमांदा एक्टिविस्ट्स का दावा है कि यह प्रक्रिया ‘निचली जाति’ के मुसलमानों और महिलाओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण है. तर्क यह है कि उम्मीदवार को चुनने वाली समिति, जिसमें कार्यकारी परिषद और AMU कोर्ट शामिल हैं, पर अशरफ या ‘उच्च जाति’ मुसलमानों का वर्चस्व है. यह कथित तौर पर अशरफ के हितों के आधार पर उम्मीदवारों का भी समर्थन करता है, एक ऐसी प्रणाली को कायम रखता है जो हाशिये पर पड़े लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज करती है.

यह पहली बार नहीं है जब यूनिवर्सिटी को इस तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा है. अगर आप इतिहास के गहराई में जाएं तो आप भेदभाव से भरी एक विरासत को सामने पाएंगे. AMU की आधारशिला कभी भी समावेशिता की उपजाऊ मिट्टी में नहीं रखी गई थी. इसके बजाय, ऐसा लगता है कि यह सामंती मुसलमानों के हितों को सुरक्षित करने के बीज से अंकुरित हुआ है, जो इसके संस्थापक सैयद अहमद खान के कार्यों, भाषणों और प्रयासों के ताने-बाने में बुना गया है.

खान का नाम भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा है, उन्हें एक असाधारण मुस्लिम बुद्धिजीवी, सुधारक, शिक्षाविद् और इस्लामी आधुनिकतावादी के रूप में जाना जाता है. जबकि उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना में एक दूरदर्शी भूमिका निभाई, जो बाद में AMU में विकसित हुआ. साथ ही उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ एक असंगत संबंध भी स्थापित किया. एक व्यापक मुस्लिम समुदाय के लिए वास्तविक चिंता बढ़ाने के बजाय, उनका ध्यान अशरफ मुसलमानों के कल्याण पर केंद्रित था. 1857 के विद्रोह के बाद संभावित नतीजों से कुलीन मुसलमानों को बचाने के लिए, खान ने असबाब-ए बगावत-ए हिंद (भारतीय विद्रोह के कारण) की रचना की, जिसमें अनुचित रूप से ‘निचली’ जाति के अंसारियों को दोष दिया गया, जिन्हें उन्होंने बदज़ात जुलाहा या शुरुआती भड़काने वाले कहा था. जब संस्थापक स्वयं पसमांदा मुसलमानों के प्रति इतना घृणित दृष्टिकोण रखते हैं, तो ऐसी संस्था के भीतर निष्पक्षता की उम्मीद करना ही गलत है.

जानबूझकर किया गया एक प्रयास

अभिजात वर्ग के हितों की सेवा के लिए, खान ने एक भेदभावपूर्ण प्रवेश प्रणाली भी लागू की, जिसमें एक चरित्र प्रमाण पत्र का प्रावधान अनिवार्य था, जिसमें स्पष्ट रूप से अशरफ समुदाय के साथ व्यक्ति की संबद्धता बताई गई थी. विद्वान अबू खालिद बिन सैदी ने कहा: “दिवंगत सैयद अहमद खान के अधिकांश लेखों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने विद्रोह के कारण हुए विनाश के मद्देनजर अशरफ वर्ग के पुनर्वास के लिए अलीगढ़ में मदरसत उल-उलूम की स्थापना की थी.” इसीलिए 1947 तक [कॉलेज] स्नातक करने वाले छात्रों के चरित्र प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था: ‘यह व्यक्ति अपने जिले के एक कुलीन (शरीफ) परिवार से आता है.’

इसलिए, आजादी के 76 साल बाद भी AMU के कर्मचारियों और आधिकारिक पदों पर पसमांदा मुसलमानों की स्पष्ट अनुपस्थिति देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है. एक आरटीआई के माध्यम से प्राप्त और पसमांदा कार्यकर्ता फैयाज अहमद फ़िजी द्वारा पोस्ट किया गया डेटा इस मुद्दे पर पर्दा डालता है. 2017-18 सत्र में, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 5,844 सदस्यों में से केवल 1,934 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित वर्ग (SC), और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों के थे.

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यह असमानता तब और बढ़ जाती है जब हम शिक्षण स्टाफ की ओर अपनी नजर डालते हैं, जहां कुल 1,222 में से केवल 70 व्यक्ति पसमांदा के रूप में पहचान रखते हैं – जो कि केवल 5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है.


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चित्रण: मनीषा यादव | दिप्रिंट

AMU में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल द्वारा प्रकाशित 2016 का डेटा समान पैटर्न दिखाता है. संकाय के भीतर, अशरफ़ समुदाय का प्रभाव असमान रूप से स्पष्ट है, जिसमें चौंका देने वाला 88.35 प्रतिशत शामिल है. पसमांदा मुसलमान, जो भारतीय मुसलमानों का 85 प्रतिशत हैं, का AMU के शिक्षण स्टाफ में केवल 4.8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है.

स्वीकृति पहला कदम है

पसमांदा मुसलमानों द्वारा सामना किया जाने वाला भेदभाव न केवल ठंडे आंकड़ों और तथ्यों में मौजूद है, बल्कि परिसर में रहने वाले अनुभवों तक भी फैला हुआ है. इसे अक्सर मुख्यधारा के मीडिया द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है. पसमांदाओं को जिन चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे काफी हद तक अनकही रहती हैं. पसमांदा मुस्लिम छात्रों को अलगाव का सामना करना पड़ता है. AMU के एक पूर्व छात्र ने लिखा कि प्रोफेसर मान लेंगे कि निचली जाति के छात्र वास्तव में शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं हैं.

AMU अधिनियम 1981, यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्रदान करता है. हालांकि, इस पर बहस चल रही है, अल्पसंख्यक दर्जे वाले संस्थानों को अनुच्छेद 15 (5) द्वारा संवैधानिक आरक्षण का पालन करने से छूट दी गई है. इसलिए जबकि पसमांदा मुसलमान OBC और ST श्रेणियों के तहत BHU और JNU में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन वे AMU में नहीं पा सकते हैं. यह विसंगति पसमांदा बुद्धिजीवियों को यह दावा करने के लिए प्रेरित करती है कि भारत का अल्पसंख्यक क्षेत्र मुख्य रूप से अशरफ़ समुदाय को पूरा करता है.

विडंबना तब सामने आती है जब कई मुस्लिम बुद्धिजीवी हिंदू समाज के भीतर जातिवाद की निंदा करते हैं, फिर भी पसमांदा मुसलमानों के उत्थान के लिए आरक्षण योजनाओं की अनुपस्थिति पर प्रकाश डालने में विफल रहते हैं. यह एक मार्मिक विरोधाभास को रेखांकित करता है जो समावेशिता और सामाजिक न्याय लाने के प्रयासों के भीतर एक असमानता को दिखाता है.

इस मुद्दे का एक और अनदेखा लेकिन महत्वपूर्ण पहलू AMU सहित भारतीय अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भेदभाव के खिलाफ आंदोलनों और राजनीतिक सक्रियता की अनुपस्थिति है. विचारकों को पोषित करने के समृद्ध इतिहास के साथ एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीहोने के बावजूद, परिसर में अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की तरह बहस, चर्चा और आंदोलनों के उत्साह का अभाव है.

AMU के भीतर पसमांदा मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न की विरासत निर्विवाद है, और यह हमें सवाल करने के लिए प्रेरित करती है कि इसके पवित्र हॉलों में सामाजिक न्याय और समावेशिता के लिए अधिक मुखर वकालत क्यों नहीं की जाती है. समय आ गया है कि इस वास्तविकता का सामना किया जाए और महत्वपूर्ण बदलावों की आवश्यकता को स्वीकार किया जाए, जो यूनिवर्सिटी से शुरू होकर समाज में फैलेंगे. इस रास्ते पर चलने के लिए, हमें सबसे पहले AMU में पसमांदा मुसलमानों के प्रति भेदभाव की विरासत को स्वीकार करना होगा.

(आमना बेगम अंसारी एक स्तंभकार और टीवी समाचार पैनलिस्ट हैं. वे ‘इंडिया दिस वीक बाय आमना एंड खालिद’ नाम से एक वीकली यूट्यूब शो चलाती हैं. उनका एक्स हैंडल @Amana_Ansari है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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