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Monday, 7 October, 2024
होमदेशपूर्व PM देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा जीत को कर्नाटक HC ने क्यों रद्द किया

पूर्व PM देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा जीत को कर्नाटक HC ने क्यों रद्द किया

कर्नाटक HC ने पिछले शुक्रवार को लोकसभा में जद (एस) के एकमात्र प्रतिनिधि प्रज्वल रेवन्ना के 2019 में हासन सांसद के रूप में चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया. प्रज्वल ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की है.

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बेंगलुरु: पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को “किराने का सामान और मवेशियों का चारा” खरीदने के लिए अपनी मां से 1.2 लाख रुपये मिले. यह संपत्ति, आय और चुनावी कदाचार को दबाने के आरोपों पर प्रज्वल के कई स्पष्टीकरणों में से एक है, जो कर्नाटक हाई कोर्ट को प्रभावित करने में विफल रहा, जिसने पिछले शुक्रवार को हसन सांसद के रूप में उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया.

प्रज्वल कर्नाटक से लोकसभा में जनता दल (सेक्युलर) के एकमात्र सांसद थे.

उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पिता एच. डी. रेवन्ना ने उन्हें 1.26 करोड़ रुपये से अधिक उधार दिया था, लेकिन बाद में लोकायुक्त के रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तावेज के एक अन्य सेट में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने प्रज्वल को 47 लाख रुपये से थोड़ा अधिक उधार दिया था.

प्रज्वल ने 6.35 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 21 भूमि का स्वामित्व भी दिखाया — हालांकि, इनका बाज़ार मूल्य कथित तौर पर 16.28 करोड़ रुपये था. कोर्ट ने कहा कि सांसद ने अपने हलफनामे में “झूठी जानकारी और अचल संपत्तियों के मूल्य की झूठी घोषणा” दी.

उन्होंने कर्नाटक बैंक में 5.78 लाख रुपये का बैंक बैलेंस दिखाया, जबकि वास्तविक बैलेंस लगभग 50 लाख रुपये था— उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह राशि राज्यसभा सांसद कुपेंद्र रेड्डी द्वारा हस्तांतरित की गई थी. उनके 2019 के चुनावी हलफनामे में ऐसी विसंगतियों के कारण अदालत ने उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया. दिप्रिंट ने एक सितंबर का आदेश देखा है.

हाई कोर्ट ने एच.डी. रेवन्ना को नोटिस देने के लिए भी कहा है और प्रज्वल के भाई सूरज रेवन्ना पर 2019 में जीत हासिल करने के लिए चुनावी कदाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप है.

प्रज्वल ने मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया और अपने हासन चुनाव पर एक सितंबर के आदेश पर रोक लगाने की मांग की.

घटनाक्रम से सीधे तौर पर वाकिफ एक वरिष्ठ वकील ने दिप्रिंट को बताया कि स्थगन आदेश की संभावना है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट (एससी) हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखता है, तो प्रज्वल को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है.


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क्या था मामला

कुल मिलाकर, हाई कोर्ट ने इस मामले से संबंधित तीन मामलों की सुनवाई की और आदेश में उन सभी का उल्लेख किया गया है.

एक मामला ए मंजू द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने 2019 में हासन में भाजपा उम्मीदवार के रूप में प्रज्वल के खिलाफ असफल रूप से हासन जिले में अरकलगुड से चुनाव लड़ा था. वो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस साल मार्च में जद (एस) में शामिल हो गए और विधायक बन गए.

मंजू ने फोन पर दिप्रिंट को बताया, “मैंने जो भी कहा है वो कोई भी दावा नहीं बल्कि दस्तावेज़ी सबूत है.”

प्रज्वल के खिलाफ आरोपों में से एक यह था कि एक चुनाव उड़न दस्ते ने एक वाहन को रोका था जिसका उपयोग वो अपने भाई सूरज के माध्यम से 1.2 लाख रुपये ले जाने के लिए कर रहा था, जिसे कथित तौर पर मतदाताओं के बीच वितरित किया जाना था.

उस समय, प्रज्वल ने दावा किया था कि यह पैसा उनकी मां भवानी रेवन्ना ने “किराने का सामान और मवेशियों का चारा” खरीदने के लिए दिया था. कोर्ट ने कहा, “यह माना जाना चाहिए कि राशि प्रतिवादी द्वारा मतदाताओं को वितरित करने के लिए भेजी गई थी…किराने का सामान खरीदने के उद्देश्य से प्रतिवादी परिवार द्वारा 1.2 लाख रुपये ले जाने का सवाल स्वीकार्य नहीं हो सकता है.”

एक मतदाता, देवराजेगौड़ा ने भी प्रज्वल और मंजू दोनों के खिलाफ मामला दायर किया. इस याचिका में दोनों राजनेताओं के खिलाफ कर चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे. प्रज्वल ने भी पूर्व मंत्री पर मामलों और संपत्ति के वास्तविक मूल्य को दबाने का आरोप लगाते हुए मंजू के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप याचिका दायर की थी.

प्रज्वल, जो कर्नाटक के दो बार के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के भतीजे भी हैं, ने अपने 2019 के चुनावी हलफनामे में दावा किया था कि उनके पास 9.78 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और लगभग 3.72 करोड़ रुपये की देनदारी है.

उनके बैंक खाते की शेष राशि में विसंगति के बारे में, कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता ने साबित कर दिया है कि प्रतिवादी ने अपने खाते में शेष राशि के संबंध में गलत घोषणा की और कुप्पेंद्र रेड्डी से प्राप्त 50 लाख रुपये के ऋण को दबा दिया.”

अदालत ने यह भी माना कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सिंचाई के लिए आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किया गया. हालांकि, यह तर्क दिया गया कि एच.डी. रेवन्ना हासन के तत्कालीन जिला प्रभारी मंत्री की कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड में कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एच.डी. अदालत ने कहा कि कुमारस्वामी उनके भाई थे.

कोर्ट ने कहा कि “फंड को सिंचाई परियोजनाओं के अलावा अन्यत्र खर्च किया गया, जिससे याचिकाकर्ता यह साबित करने में सफल रहा कि प्रतिवादी ने फंड को डायवर्ट करके विकास कार्य करके मतदाताओं को प्रभावित किया, जो भ्रष्ट आचरण के बराबर है.”

अदालत ने यह भी पाया कि प्रज्वल ने वास्तविक चुनाव खर्च को छुपाया. इसमें कहा गया है कि यह साबित हो गया है कि जहां चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा 70 लाख रुपये तय की है, वहीं प्रज्वल ने “करोड़ों रुपये से अधिक” खर्च किए, लेकिन घोषणा केवल 63 लाख रुपये की की.

(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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