नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की महात्वाकांक्षी योजना मुंबई के वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक को दी गई पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ दायर अर्जी की राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में जारी सुनवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस.नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला की पीठ ने सुनवाई पर रोक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमएसआरडीसीएल) की ओर से पेश होने के बाद लगाई। मेहता ने पीठ से कहा कि बंबई उच्च न्यायालय और एनजीटी परियोजना को चुनौती देने के लिए दायर याचिकाओं को खारिज चुका है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘‘एक ही मुद्दे पर बार-बार आपत्ति नहीं जताई जा सकती।’’
पीठ ने प्रथम दृष्टया दलील स्वीकार करते हुए मामले में एमएसआरडीसीएल को नोटिस जारी किया और एनजीटी में हो रही सुनवाई पर रोक लगा दी।
भाषा धीरज गोला
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