चंडीगढ़, 28 अप्रैल (भाषा) हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने सोमवार को कहा कि राज्य में वाहनों के ‘ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट’ की वैधता अवधि नौ साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के टूरिस्ट परमिट की वैधता भी नौ साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई है, जबकि एनसीआर क्षेत्र के डीजल वाहनों के लिए यह अवधि नौ से 10 साल की गई है।
विज ने कहा कि गैर-एनसीआर क्षेत्रों में पेट्रोल/सीएनजी और डीजल दोनों प्रकार के टूरिस्ट वाहनों की परमिट वैधता नौ साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी ताकि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
हाल ही में अंबाला टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने विज से मुलाकात कर टूरिस्ट परमिट की अवधि को अन्य राज्यों के समान करने की मांग की थी। पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह अवधि पहले से ही 12 साल है।
सरकारी बयान के अनुसार, यह कदम पर्यटन और परिवहन क्षेत्रों के हितधारकों को लाभ पहुंचाएगा।
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राखी सुरेश
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