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Wednesday, 4 December, 2024
होमदेश'UCC को आदिवासियों के पारंपरिक कानूनों को कमजोर नहीं करना चाहिए', RSS के सहयोगी ने विधि आयोग से कहा

‘UCC को आदिवासियों के पारंपरिक कानूनों को कमजोर नहीं करना चाहिए’, RSS के सहयोगी ने विधि आयोग से कहा

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने सरकार से बिना परामर्श के समान नागरिक संहिता नहीं लाने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि ऐसा करने से आदिवासी समुदायों के भीतर अविश्वास पैदा हो सकता है.

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नई दिल्ली: अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम (एबीवीकेए), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा समर्थित एक संगठन ने विधि आयोग को सौंपे अपने एक आवेदन में कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को आदिवासी समुदाय के कल्याण के उद्देश्य से संविधान के किसी भी प्रावधान को कमजोर नहीं करना चाहिए. इसने निकाय से आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करने का भी अनुरोध किया है.

22वें विधि आयोग ने 14 जून को यूसीसी पर जनता और धार्मिक संगठनों से विचार मांगे थे. इसकी शुरुआती समय सीमा 14 जुलाई को बढ़ाकर 28 जुलाई तक कर दी गई है.

पिछले हफ्ते, आदिवासी कल्याण संगठन एबीवीकेए के एक प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासियों को यूसीसी के दायरे में शामिल करने के बारे में अपना आरक्षण प्रस्तुत किया.

दिप्रिंट से बात करते हुए, एबीवीकेए के सचिव अतुल जोग ने कहा कि वह आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने के कानून पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी के सुझाव का समर्थन करते हैं.

जोग ने कहा, “हमने सुझाव दिया है कि सरकार को जल्दबाजी में और विस्तृत परामर्श के बिना यूसीसी नहीं लाना चाहिए. हमने आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करने वाले विभिन्न निकायों से परामर्श करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया एकत्र की. परिवर्तन के लिए आम सहमति के बिना, यह समुदाय के बीच भारी मात्रा में अविश्वास पैदा कर सकता है.”

जोग ने आगे कहा, “हमने यह भी कहा है कि संविधान में पहले से मौजूद सभी प्रावधानों, उदाहरण के लिए प्रथागत कानूनों, को ध्यान में रखा जाना चाहिए. यूसीसी को किसी भी तरह से इसे कमजोर नहीं करना चाहिए.”

संगठन ने कानून आयोग से आदिवासी क्षेत्रों, खासकर संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों का दौरा करने की भी मांग उठाई है. संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट को बताया, “हमने अनुरोध किया है कि आयोग आदिवासियों और उनके कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों के साथ बातचीत करे और समझे कि आदिवासियों का इस पर क्या कहना है. उन्हें अपने रीति-रिवाजों को भी समझने की ज़रूरत है, चाहे वह विवाह हो या उत्तराधिकार कानून या अन्य.”

यूसीसी विवाह, तलाक और विरासत पर कानूनों के एक सामान्य सेट को संदर्भित करता है जो वर्तमान में ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाले समुदाय-विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों के बजाय धर्म की परवाह किए बिना सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होगा.

इससे पहले दिप्रिंट से बात करते हुए एबीवीकेए के एक पदाधिकारी ने कहा था कि भारत में 730 जनजातियां विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के तहत संरक्षित हैं. उन्होंने कहा, “आदिवासियों में कम उम्र में विवाह की परंपरा है. यदि यूसीसी को लागू किया जाता है, तो यह जीवनसाथी के अधिकार को प्रभावित कर सकता है. जब उत्तराधिकारी की बात आती है, तो पूर्वोत्तर में, झारखंड में अलग-अलग प्रथाएं देखी जाती हैं.”

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)

(संपादन: अलमिना खातून)


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