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Saturday, 25 April, 2026
होमदेशअवैध घुसपैठ की दोषी दो उज्बेक महिलाओं समेत चार आरोपियों को दो-दो साल की कैद

अवैध घुसपैठ की दोषी दो उज्बेक महिलाओं समेत चार आरोपियों को दो-दो साल की कैद

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महराजगंज (उत्तर प्रदेश), छह अप्रैल (भाषा) स्थानीय अदालत ने उज्बेकस्तान की दो महिलाओं और उनके दो साथियों को नेपाल से भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने का दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश पटेल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने 30 सितंबर, 2021 को नेपाल से भारत में दाखिल होने के आरोप में गिरफ्तार की गई उज्बेक महिलाओं रुखसाना सुल्तानोवा (38) और एमिनोवा मेवलुदा (40) को मंगलवार को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने गोरखपुर निवासी शाह आलम सिंह और महाराजगंज के रहने वाले शमसुद्दीन खान को भी इन दोनों उज्बेक महिलाओं की मदद करने के आरोप में दो साल की कैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

पटेल ने बताया कि 30 सितंबर, 2021 को सोनौली पुलिस चौकी के प्रभारी शशांक शेखर राय ने उज्बेकिस्तान नागरिक इन दोनों महिलाओं को भगवानपुर के रघुनाथपुर गांव से गिरफ्तार किया था।

भाषा सं सलीम अर्पणा

अर्पणा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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