नयी दिल्ली, तीन अप्रैल (भाषा) जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की दो धाराओं के तहत जुर्माना और कारावास का प्रावधान समाप्त हो जाएगा।
संसद द्वारा बृहस्पतिवार को पारित विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधानों के लिए दंड को हटाने का प्रस्ताव है जिन्हें अप्रचलित या मामूली प्रकृति का माना जाता है।
इन बदलावों के तहत, दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 95-जिसमें सात वर्ष से कम आयु के बच्चे को सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव करने देने पर अधिकतम 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है—को हटा दिया जाएगा।
इसी तरह धारा 102 (सी), जिसमें सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच किसी भवन या वाहन में संतोषजनक कारण के बिना पाए जाने को अपराध माना गया है और इसके लिए अधिकतम तीन महीने के कारावास का प्रावधान है, को भी हटाया जाएगा।
भाषा नोमान नोमान पवनेश
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