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Sunday, 7 July, 2024
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निजी गवाहों से पूछताछ उसी दिन पूरी करें निचली अदालतें: न्यायालय

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नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देशभर में निचली अदालतों को निजी गवाहों से पूछताछ, जहां तक संभव हो, उसी दिन पूरी करनी चाहिए। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि ऐसे गवाहों से ‘जिरह’ की प्रक्रिया अचानक ही बगैर किसी कारण स्थगित करने की प्रवृत्ति का संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की।

शीर्ष अदालत ने कहा कि बार-बार न्याय मिलने की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए जानबूझकर किये जा रहे प्रयास पर वह आक्रोश व्यक्त करता है और इससे ऐसे हालात पैदा होते हैं जिससे निजी गवाह “जाहिर कारणों” से विरोधी हो जाते हैं।

न्यायमूर्ति एस. एस. कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की एक पीठ ने कहा, “मुख्य पूछताछ के पूरा होने के बाद लम्बे समय के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है जिससे बचाव पक्ष को विजयी होने में सहायता मिलती है।” पीठ ने अपने आदेश में कहा, “इसलिए हम यह दोहराना उचित समझते हैं कि निचली अदालतों को निजी गवाहों की मुख्य पूछताछ और प्रति परीक्षण, जहां तक संभव हो उसी दिन करना चाहिए।”

शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ चार अपीलकर्ताओं की अपील पर यह निर्णय सुनाया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इन चारों को 2004 में दो व्यक्तियों की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में, दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

न्यायालय ने इस फैसले की प्रति संबंधित उच्च न्यायालयों क माध्यम से सभी निचली अदालतों में वितरित करने का आदेश दिया।

भाषा यश अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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