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Thursday, 14 August, 2025
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राकांपा (एसपी) नेता के बेटे की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद, 10 आरोपी बरी

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ठाणे, सात अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने लगभग 18 साल पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के एक स्थानीय पदाधिकारी के बेटे की हत्या से जुड़े मामले में तीन लोगों को बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि 10 अन्य को बरी कर दिया।

कल्याण स्थित अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीआर अष्टुरकर ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपों को सफलतापूर्वक साबित किया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिवसेना पदाधिकारी महेश पाटिल समेत 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 10 अप्रैल 2007 को आरोपियों ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण क्षेत्र के गोलावली स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय के अंदर स्थानीय राकांपा (एसपी) नेता वंदर पाटिल के बेटे विजय पाटिल की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था।

मनपाड़ा पुलिस ने घटना के सिलसिले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक बामरे पाटिल और सचिन कुलकर्णी ने अदालत से आरोपियों को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया।

अदालत ने मामले में विजय बाकने, सुनील भोईर और साजिद शेख को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

भाषा पारुल वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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