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Friday, 3 October, 2025
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तमिलनाडु भगदड़: अदालत ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की, मदुरै पीठ से संपर्क करने को कहा

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चेन्नई, तीन अक्टूबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता उमा आनंदन की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें 27 सितंबर को करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की सार्वजनिक रैली में हुई भगदड़ मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध किया गया था।

इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी।

भाजपा नेता ने अदालत का रुख करते हुए कहा था कि इस घातक घटना के संबंध में कई सवाल हैं जिसमें संभावित आधिकारिक उदासीनता भी शामिल है।

खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ का रुख करने को कहा।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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