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Tuesday, 13 October, 2026
होमदेश‘चौकीदार चोर है’ बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

‘चौकीदार चोर है’ बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने दोनों से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर ‘चौकीदार चोर है’ बयान देने से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने दोनों से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

राहुल गांधी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मानहानि के मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.

कांग्रेस नेता के खिलाफ 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी के मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था.

पीठ ने आदेश दिया, “नोटिस जारी किया जाए. चार हफ्ते में जवाब दिया जाए. सुनवाई पर रोक लगाई जाती है.”

रायबरेली के सांसद राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए.

यह मामला बीजेपी के सदस्य महेश श्रीश्रीमल की शिकायत से जुड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सितंबर 2018 में राजस्थान में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मानहानि करने वाली टिप्पणी की थी.

हाई कोर्ट ने 28 अगस्त 2019 को गिरगांव के मजिस्ट्रेट की ओर से श्रीश्रीमल की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

हालांकि, हाई कोर्ट ने अपने 2021 के उस आदेश को जारी रखा था, जिसमें मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह हफ्ते तक टालने का निर्देश दिया गया था, ताकि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकें.

शिकायतकर्ता का दावा था कि राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद समाचार चैनलों और सोशल मीडिया मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मजाक उड़ाया जाने लगा था.

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