नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को उनके खिलाफ महाराष्ट्र में दर्ज आपराधिक मामलों में सोमवार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया. इसके साथ ही न्यायालय ने सिंह की याचिका पर राज्य सरकार, उसके पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किए.
सिंह ने महाराष्ट्र ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. उन्होंने इस याचिका में खुद को आपराधिक मामलों में फंसाने का आरोप लगाया है.
परमबीर सिंह ने दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण के अलावा उनसे जुड़े पूरे मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध किया है. न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने सिंह की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार, डीजीपी संजय पांडे और सीबीआई को नोटिस जारी किये.
पीठ ने अपने आदेश दिया, ‘नोटिस जारी किया जाता है. छह दिसंबर को इसका जवाब देना होगा. इस बीच, याचिकाकर्ता जांच में शामिल होगा और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.’
यह भी पढे़ंः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पता चलने तक परमबीर सिंह को नहीं दी जाएगी कोई सुरक्षा, न होगी सुनवाई