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Sunday, 3 November, 2024
होमदेशअनामिका गैंग रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की मौत की सजा को पलटा, सभी आरोपी बरी

अनामिका गैंग रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की मौत की सजा को पलटा, सभी आरोपी बरी

साल 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनामिका गैंगरेप और हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. इस घटना के तीनों आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है. साल 2014 में दिल्ली की एक कोर्ट ने इन तीनों अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई थी जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया.

अनामिका गैंगरेप के आरोपी दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित, एस रविंद्र भट्ट और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने इस मामले पर 6 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी अपना पक्ष रख रही थीं. ऐश्वर्या भाटी ने कहा, ‘कि ये अपराध सिर्फ पीड़िता के साथ नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ हुआ है. दोषियों को छूट नहीं दी जा सकती. दोषियों ने न सिर्फ उसके साथ गैंग रेप किया बल्कि उसके मृत शरीर का अपमान भी किया.’

साल 2012 में हुआ था गैंगरेप

बता दें कि साल 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी. इसमें तीन लोग रवि, राहुल व विनोद पर आरोप तय हुआ था. यह घटना साल 2012 में उस वक्त हुई थी जब लड़की काम कर अपने ऑफिस से वापस घर आ रही थी. तीनों आरोपियों ने रास्ते में उसका अपहरण कर घटना को अंजाम दिया था. आरोपियों ने मानवता की सारी हदें पार कर दी थी. लड़की की गैंगरेप के बाद तेजाब छिड़ककर हत्या कर दी गई थी.

मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली लड़की दिल्ली के छावला इलाके में रहती थी. 9 फरवरी को काम से वापस आने के दौरान आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया था. घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस द्वारा काफी खोजबीन के बाद लाश हरियाणा के रेवाड़ी जिले से काफी बुरी अवस्था में मिली थी. जांच के बाद पता चला था कि उसे आरोपियों ने काफी प्रताड़ित किया था.


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