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Friday, 3 May, 2024
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‘पराली जलाना तुरंत बंद करें’, बढ़ते प्रदूषण पर SC सख्त- पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और UP सरकार को दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा, और इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दी.

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नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को पराली जलाने पर रोक लगाने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा, और इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दी.

SC ने पंजाब सरकार से कहा, “हम चाहते हैं कि यह (पराली जलाना) बंद हो. हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है. लेकिन इसे रोका जाना चाहिए और इसके लिए तुरंत कुछ करना होगा.”

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय SHO को डीजीपी और मुख्य सचिव की निगरानी में पराली जलाने पर अदालत के निर्देश को लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया है.

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में लगातार धुंध छाई हुई हैं और राज्स में हवा की गुणवत्ता मंगलवार को भी ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है.

सीपीसीबी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 440, नरेला में 388, पंजाबी बाग में 434, आरके पुरम में 431 और शादीपुर में 408 दर्ज किया गया, जो सभी ‘गंभीर श्रेणी क्षेत्र’ में हैं.

इसी तरह जहांगीरपुरी में एक्यूआई 416, आईजीआई एयरपोर्ट पर 404, पूसा रोड पर 337 और सोनिया विहार में 407 दर्ज किया गया.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि पहले के आदेश के अनुसार स्थापित एक स्मॉग टॉवर काम नहीं कर रहा है, और सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इसकी मरम्मत जल्द से जल्द कराया जाए.

वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि सप्ताहांत में पंजाब से यात्रा करते समय उन्होंने सड़क के दोनों ओर बड़े पैमाने पर आग देखी.

बता दें कि इसी बीच मंगलवार को भी पंजाब के कई हिस्सों में फसल की पराली जलाते हुए देखा गया.


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