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Tuesday, 16 April, 2024
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5 साल में 6 लाख से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति कमाई, अब तीन साल जेल में रहेंगे पूर्व शिक्षा मंत्री

तिर्की पर 2010 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया गया था जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी पाया और सजा सुनाई है.

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नई दिल्ली: विशेष सीबीआई अदालत रांची ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड कांग्रेस नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की को 3 साल के कठोर कारावास और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई. उनपर 2005-2009 के दौरान राज्य में एक मंत्री के रूप में 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था.

2010 में उनपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया गया था जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी पाया और सजा सुनाई है.

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप

झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और मांडर से विधायक बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने एक अगस्त 2010 को (आरसी-5 ए/ 2010) केस दर्ज किया गया था. सीबीआई को जांच में पता चला था कि बंधु तिर्की ने मांडर का विधायक रहते हुए मार्च 2005 से जून 2009 तक 6 लाख 28 हजार 698 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी.
तिर्की इससे पहले झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम)में थे जब चुनाव हुआ था. उस समय जेवीएम के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे.

विधानसभा चुनाव के बाद जेवीएम का विलय बीजेपी में हो गया. बाबूलाल मरांडी को मिलाकर उसके कुल तीन विधायक थे. जिसमें बाबूलाल बीजेपी चले गए और दो विधायक प्रदीप यादव और बंधू तिर्की ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था.
अगर इनकी विधायकी जाती है तो कांग्रेस में इस वक्त कुल 17 विधायक रह जाएंगे. चुनाव में उसे 16 सीटें मिली थी.

CBI ने इन आरोप को साबित करने के लिए कोर्ट में 21 गवाह और बंधु तिर्की की संपत्ति के काग़जात, आय-व्यय का ब्यौरा और वेतन का ब्यौरा दिया है. अपने बचाव में बंधु ने भी 8 गवाह कोर्ट के सामने पेश किया लेकिन वह खुद का बचाव करने में अक्षम रहे.

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(झारखंड से आनंद दत्त के इनपुट्स के साथ)


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