प्रयागराज, 28 जून (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के अटाला में 10 जून को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से 24 घंटे में जवाब दाखिल करने को मंगलवार को कहा।
परवीन फातिमा और उनकी बेटी ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 12 जून को उनका मकान ध्वस्त किए जाने को अदालत में चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की पीठ ने यह आदेश पारित किया और इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 30 जून तय की।
इससे पूर्व, सोमवार को दो न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश द्वारा इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग किए जाने से अदालत ने सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी थी।
याचिका में कहा गया, “वह मकान जावेद मोहम्मद का नहीं था, बल्कि उसका स्वामित्व उसकी पत्नी फातिमा के पास था जो फातिमा को शादी से पूर्व ही उनके माता पिता से तोहफे के रूप में मिला था।”
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया और जो नोटिस मकान पर चस्पा किया गया था वह परवीन फातिमा के नाम नहीं था, बल्कि उसके पति जावेद मोहम्मद के नाम था जिन्हें प्रयागराज में कथित तौर पर हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में 10 जून को गिरफ्तार किया गया।
इससे पूर्व, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के मकान के ध्वस्तीकरण के खिलाफ वकीलों के एक समूह द्वारा दायर पत्र याचिका को स्वीकार नहीं किया था।
भाषा राजेंद्र राजकुमार
राजकुमार
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