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Friday, 22 November, 2024
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राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा – नियमों के मुताबिक गहलोत का प्रस्ताव मिलते ही सत्र बुलाने की अनुमति दी

कलराज मिश्र का कहना है कि वे महामारी के दौरान कर्मचारियों और विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधान थे. संविधान राज्यपालों को विशेष परिस्थितियों में ऐसा करने का अधिकार देता है.

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नई दिल्ली: राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है, क्योंकि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एक हफ्ते से अधिक समय से मांग कर रही थी. हालांकि, मिश्र ने एक साक्षात्कार में दिप्रिंट को बताया कि उन्होंने सरकार को नियमों के अनुसार एक प्रस्ताव भेजने के बाद सदन
को बुलाने में अपनी सहमति देने में एक घंटा भी नहीं लगाया है.

देरी का कारण पर मिश्र ने कहा, मुख्यमंत्री इस पर उनके विशिष्ट प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे थे कि क्या विश्वास मत होगा या नहीं.

मिश्र ने कहा, ‘मैं एक छोटे विधानसभा सत्र के खिलाफ नहीं था, बशर्ते गहलोत सरकार के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो कि सत्र विश्वास मत के लिए होगा.

अब जब उन्होंने विधानसभा को सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है, तो क्या राज्यपाल और सीएम के बीच कोई मनमुटाव है? मिश्र ने इसका जवाब दिया, ‘कोई युद्ध या गतिरोध नहीं था. मेरी एकमात्र आपत्ति यह थी कि नियम का पालन किया जाना चाहिए. मैं विधानसभा सत्र बुलाने के खिलाफ नहीं था, लेकिन संविधान के नार्मल कन्वेंशन का पालन किया जाना चाहिए.’

उन्होंने आगे बताया, ‘यदि यह एक सामान्य सत्र था, तो उचित 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, ताकि आवश्यक व्यवस्था की जा सके. यदि यह एक आपातकालीन सत्र है या विशेष आवश्यकता उत्पन्न हुई है, तो इसे प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए. अब जब वे (सरकार) अपने पहले के मुद्दे से हट गए हैं और 14 अगस्त से सत्र का प्रस्ताव भेजा है, तो मैंने तुरंत सहमति दे दी है.

संविधान का पालन न करने का आरोप

राजस्थान के राज्यपाल मिश्रा ने गहलोत और अन्य कांग्रेस नेताओं के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि वे सामान्य परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होने के बावजूद संविधान का पालन नहीं कर रहे थे.

उन्होंने कहा ‘मैं केवल संविधान का पालन कर रहा हूं, लेकिन यह सामान्य स्थिति नहीं है.’ मिश्र ने कहा, हम एक महामारी के बीच में हैं और राज्यपाल को विधायकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए. अनुच्छेद 174 (1) कहता है कि राज्यपाल सामान्य परिस्थितियों में मंत्रियों की परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल यह सुनिश्चित करेगा कि विधानसभा सत्र को संवैधानिक रूप से बुलाया जाए और सदस्यों की सुरक्षा, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और बिना किसी डर के स्वतंत्र यात्रा को संरक्षित किया जाना चाहिए.

अगर हम नबाम रेबिया मामले में (अरुणाचल प्रदेश में) सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर का फ़ैसला काल्पनिक या मनमाना नहीं होना चाहिए. लेकिन इसे अच्छे ढंग से विश्वास और सावधानी से काम लिया जाना चाहिए. संवैधानिक विशेषज्ञों के परामर्श के बाद मैं केवल इनका पालन कर रहा हूं.

उन्होंने कहा, ‘राज्य में कोविड के मामलों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है. इसलिए विधानसभा सत्र बुलाने की तत्काल या विशेष आवश्यकता नहीं होने पर 1,200 कर्मचारियों और विधायकों के स्वास्थ्य को खतरे में डालना चाहिए? नबाम रेबिया मामले के अनुसार मैंने दूसरा कारण बताया है. अभी, विधायक राज्य के भीतर और बाहर कैद में विभिन्न होटलों में हैं. मिश्र ने कहा कि राज्यपाल का कर्तव्य विधानसभा में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना है और वे बिना किसी दबाव या भय के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें.


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तीसरा मानदंड सावधानी है – मैं केवल यह कहकर अभ्यास कर रहा हूं कि अगर विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कोई विशेष आपातकालीन कारण है, तो इसे कम्युनिकेशन के माध्यम से बाहर आ जाना चाहिए.’

राज्यपाल को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें कोई संदेह है कि क्या गहलोत सरकार के पास विधानसभा में पर्याप्त संख्या है, राजस्थान के राज्यपाल मिश्र ने जोर देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने में देरी केवल प्रोटोकॉल मुद्दों के कारण हुई है.

उन्होंने कहा, ‘मैंने कभी नहीं कहा कि मैं शॉर्ट नोटिस पर सत्र को नहीं होने दूंगा. मेरा एकमात्र अनुरोध यह था कि यदि आप एक विश्वास मत के लिए सत्र बुला रहे हैं, तो इसे कैबिनेट प्रस्ताव में उल्लेख करें. जबकि यदि आप इसे मानसून सत्र जैसे व्यापार के नियमित लेनदेन के लिए कह रहे हैं, तो 21-दिन के नोटिस देने के सेट प्रोटोकॉल का पालन करें, जो वे अब अनुसरण कर रहे हैं. वे तात्कालिकता के अपने प्रस्ताव में इसका उल्लेख क्यों नहीं कर रहे थे?’

उन्होंने जोर देते हुए कहा, ‘देरी का कोई सवाल ही नहीं है. सबसे पहले, मुख्यमंत्री ने 23 जुलाई को एक सत्र बुलाने के लिए एक पत्र भेजा, लेकिन यह कैबिनेट का निर्णय नहीं था. इसलिए इसे औपचारिक अनुरोध नहीं माना जा सकता है. पहला प्रस्ताव 25 जुलाई को प्राप्त हुआ था, लेकिन इसे राज्यपाल की शक्ति की सीमाओं को संप्रेषित करने के लिए भेजा गया था. लेकिन वे भूल जाते हैं, यह सामान्य स्थिति नहीं है. विशेष स्थितियों में, राज्यपाल को अपने ’विवेक’ के साथ काम करने का संवैधानिक अधिकार है.’

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें विश्वास है कि सीएम गहलोत विधानसभा सत्र में विश्वास प्रस्ताव पारित करेंगे, मिश्र ने कहा, ‘यह सदन का काम है, यह सीएम द्वारा तय किया जाएगा और सदन का एजेंडा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा. सदन में काम में में मेरी कोई भूमिका नहीं है. राज्यपाल की भूमिका यह देखना है कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए.’

यह पूछे जाने पर कि क्या कोविड-19 महामारी के कारण विधायकों और कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था की चिंता करना राज्यपाल का काम है. मिश्रा ने जवाब दिया, ‘यह सरकार का कर्तव्य है कि वह कोविड-19 और परीक्षण के लिए व्यवस्था करे, लेकिन राज्यपाल जैसा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख का कर्तव्य है कि वह विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे. उचित सामाजिक गड़बड़ी होनी चाहिए और विश्वास मत होने पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया जाना चाहिए.

राजभवन का घेराव

सीएम गहलोत ने कहा कि राजभवन का सार्वजनिक घेराव कर सकते हैं, तो मिश्र ने इस सवाल पर कहा कि इससे उन्हें दुख हुआ है.

उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ जब मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जनता ने राजभवन में घेराव किया तो राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी. कई दलों ने कहा कि केंद्रीय बलों को तैनात किया जाना चाहिए, लेकिन मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता.

जब मैंने मुख्यमंत्री से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनका यह मतलब नहीं था. राज्यपाल की गरिमा को कम करना सीएम के लिए सही नहीं था- आखिर राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं, सभी के होते हैं. अगर मुख्यमंत्री इस संवैधानिक पद की गरिमा की रक्षा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा?

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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