आदमपुर, 14 अप्रैल (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को ‘मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना’ की शुरुआत की, जिसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को पंद्रह सौ रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
मान आंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने इस पहल को बाबासाहेब आंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए महिला लाभार्थियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की और शिविरों तथा सहायक कर्मचारियों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से घर-घर जाकर सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया।
यह योजना नौ निर्वाचन क्षेत्रों से शुरू होकर 15 मई से शेष 108 निर्वाचन क्षेत्रों में विस्तारित होगी और वित्तीय सहायता जुलाई से शुरू होगी।
प्रत्येक गांव और वार्ड में 26,000 पंजीकरण केंद्रों और समर्पित ‘महिला सत्कार सखियों’ की तैनाती के साथ, यह योजना व्यापक पहुंच और निश्चितता को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो इसे देश में महिलाओं के लिए सबसे व्यापक प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पहलों में से एक बनाती है।
जालंधर के आदमपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए मान ने कहा, “शेष 108 निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं का पंजीकरण 15 मई से शुरू होगा। एक हजार रुपये या पंद्रह सौ रुपये का मासिक भुगतान जुलाई से शुरू होगा।”
उन्होंने स्पष्ट किया, “पंजीकरण की कोई अंतिम तिथि नहीं है और महिलाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है] क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 15 अप्रैल, 15 मई या 15 अगस्त को पंजीकरण कराती हैं।”
उन्होंने यह भी बताया कि देरी से पंजीकरण कराने से लाभ प्रभावित नहीं होगा।
उन्होंने कहा, “उन्हें जुलाई से देय पूरा भुगतान मिलेगा, इसलिए यदि वे सितंबर के अंत में भी पंजीकरण कराती हैं, तो उन्हें तीन महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का पूरा भुगतान मिलेगा।”
पंजीकरण के लिए केवल तीन दस्तावेजों की आवश्यकता है। पंजाब के पते वाला आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और बैंक पासबुक।
अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
जाति प्रमाण पत्र न रखने वाली महिलाओं की चिंताओं को दूर करते हुए मान ने कहा, ‘मैं जानता हूं कि मेरी कई अनुसूचित जाति की बहनों और माताओं के पास प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे अपने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकती हैं।’
उन्होंने निर्बाध लाभ सुनिश्चित करते हुए कहा, ‘यदि इसमें समय लग रहा है, तो चिंता न करें, क्योंकि वे भी बिना प्रमाण पत्र के इस योजना के तहत पंजीकरण करा सकती हैं और प्रति माह एक हजार रुपये प्राप्त कर सकती हैं।
मान ने कहा कि हालांकि, जब भी उनका प्रमाण पत्र आएगा, राज्य सरकार जुलाई से उन्हें प्रति माह 500 रुपये का अंतर भी देगी। इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।’
मान ने कहा कि इस योजना के लिए पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों, नगर निगम और नगर समिति कार्यालयों सहित निर्धारित स्थानों पर किया जा सकता है।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले एक-दो महीनों में राज्य भर में ‘मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना’ के लिए पंजीकरण होने के बाद, लाभार्थियों को जुलाई से उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी।
पंजाब में मतदाता के रूप में पंजीकृत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं ,जिनके पास पंजाब में निवास दर्शाने वाला वैध आधार कार्ड और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र है, वे इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित होने के लिए पात्र होंगी।
भाषा
राखी दिलीप
दिलीप
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