नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने ‘प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष’ (पीएम-केयर्स कोष) के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से इसका ऑडिट कराने की मांग कर रही एक याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया.
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता से इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने और मामले में समीक्षा याचिका दायर करने को कहा. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार नहीं किया.
पीठ ने कहा, ‘आपकी यह बात सही हो सकती है कि सभी मुद्दों पर विचार नहीं किया गया. हमें नहीं पता कि क्या आपने तर्क दिया था. आप जाएं और समीक्षा याचिका दायर करें.’
भाषा जोहेब मनीषा
मनीषा
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