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Thursday, 26 March, 2026
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रुद्रेश हत्याकांड के आरोपियों की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित

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बेंगलुरु, सात जून (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता रुद्रेश हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अदालत ने तीन दिन तक जमानत याचिका पर सुनवाई की और इसके बाद मंगलवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया ।

हत्या के दो मुख्य आरोपियों – इरफान पाशा और मोहम्मद मुजीबुल्ला- ने विशेष एनआईए अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

आरोपियों की अपील पर न्यायमूर्ति के. सोमशेखर और न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की खंडपीठ ने सुनवाई की।

आरोपियों की ओर से अधिवक्ता एस बालकृष्णन ने जबकि एनआईए की तरफ से पी. प्रसन्ना कुमार ने अदालत में पैरवी की ।

हत्या के आरोप में दोनों आरोपी 27 अक्टूबर 2016 से हिरासत में हैं। गौरतलब है कि 16 अक्टूबर 2016 को रूद्रेश की बेंगलुरू में दो लोगों ने हत्या कर दी थी ।

भाषा रंजन नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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