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Friday, 17 April, 2026
होमदेशओडिशा: बीएलओ के तौर पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही पर अध्यापिका निलंबित

ओडिशा: बीएलओ के तौर पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही पर अध्यापिका निलंबित

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भुवनेश्वर, 19 मार्च (भाषा) भुवनेश्वर में एक स्कूल शिक्षिका को बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) के रूप में चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय कथित तौर पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया। एक अधिसूचना से यह जानकारी सामने आयी है।

भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार, चंद्रशेखरपुर फेज-द्वितीय के सरकारी उच्च विद्यालय की सहायक शिक्षिका रश्मि साहू को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए बीएलओ के रूप में नियुक्त किया गया था।

अधिसूचना में कहा गया है कि लेकिन उन्होंने बिना किसी वैध कारण या पूर्व अनुमति के एसआईआर अभ्यास से संबंधित अपने निर्धारित कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं किया जो घोर लापरवाही, कर्तव्य की अवहेलना और वैध आदेशों की अवज्ञा है।

उसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी विफलता कदाचार है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन भी है।

अधिसूचना में कहा गया है कि अतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-आयुक्त (बीएमसी) चंचल राणा ने रश्मि साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

ओडिशा में एसआईआर प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होने वाली है।

भाषा

राजकुमार नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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