मुजफ्फरपुर (बिहार) : बिहार की एक अदालत ने शनिवार को सीनियर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और 22 अन्य को 9 साल पहले 2014 में ‘रेल रोको’ मामले में बरी कर दिया है.
मुजफ्फरपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वैशाली एमपी वीणा देवी, 2 पूर्व मंत्रियों और अन्य को मामले में साक्ष्य न मिलने बरी कर दिया. मार्च 2014 में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य को विशेष दर्जा न देने पर एक राज्यव्यापी ‘रेल रोको’ अभियान शुरू किया था. इस मामले में सोनपुर में एक केस दर्ज किया गया था. बाद में मामले को सोनपुर से मुजफ्फरपुर की अदालत को स्थानांतरित कर दिया गया था.
बचाव पक्ष के वकील अशोक कुमार पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा, ‘इस मामले में 27 लोग नामजद थे और इनमें से 23 लोगों पर आरोप था. इन सभी को साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया गया है.’
इससे पहले बिहार स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 मार्च को राज्य के लिए ‘विशेष दर्जे’ की मांग की थी.
111वें बिहार दिवस पर एक आयोजन को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, ‘हालांकि बिहार हर साल विकास का कदम बढ़ा रहा है, पर अभी भी गरीबी की चपेट में है. बिहार को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए. हम इसकी केंद्र से मांग करते रहे हैं.’
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