मुजफ्फरनगर (उप्र) : मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के मामले में उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा, भाजपा विधायक संगीत सोम, पूर्व भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह और विहिप नेता साध्वी प्राची समेत 12 भाजपा नेताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने का मामला वापस लेने की अनुमति दे दी है.
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश राम सुध सिंह ने सरकारी वकील को शुक्रवार को मामला वापस लेने की अनुमति दे दी.
जिला सरकार के वकील राजीव शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने एवं लोक सेवक को कर्तव्य करने से रोकने के संबंध में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
आरोप है कि इन लोगों ने एक महापंचायत में भाग लिया और अगस्त 2013 के आखिरी सप्ताह में अपने भाषणों के जरिए हिंसा भड़काई थी.
सरकारी वकील ने अदालत में याचिका दायर की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भाजपा नेताओं के खिलाफ अभियोग आगे नहीं बढ़ाने का जनहित में फैसला किया है और अदालत को इस मामले को वापस लेने की याचिका मंजूर करनी चाहिए.
मुजफ्फरनगर और उसके पड़ोसी जिलों में 2013 में साम्प्रदायिक दंगों में कम से कम 62 लोगों की मौत हो गई थी और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे.