मोरबी (गुजरात), एक नवंबर (भाषा) गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने के मामले में गिरफ्तार किए गए ओरेवा ग्रुप के दो प्रबंधकों समेत चार आरोपियों को एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
सरकारी अभियोजक एच एस पांचाल ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम जे खान ने गिरफ्तार पांच अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पुलिस ने रविवार को पुल के टूटने की घटना के सिलसिले में कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुल के टूटने की घटना में 135 लोगों की जान चली गई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पांचाल ने कहा कि पुलिस ने ओरेवा समूह के दो प्रबंधकों और हाल में पुल की कथित तौर पर मरम्मत करने वाले दो उप ठेकेदारों सहित चार मुख्य आरोपियों को हिरासत में लेने की मांग की थी।
अदालत ने पुल के टिकट बुकिंग क्लर्क और सुरक्षा गार्ड सहित अन्य पांच आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने इनकी रिमांड नहीं मांगी थी।
घड़ी और ई-बाइक बनाने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप को मोरबी नगर पालिका ने पुल की मरम्मत करने और इसका 15 साल तक संचालन करने का ठेका दिया था।
भाषा नोमान मनीषा
मनीषा
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