बारीपाड़ा (ओडिशा), दो फरवरी (भाषा) ओडिशा के मयूरभंज जिले में छह साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत ने 42 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला सात साल पुराना है।
विशेष लोक अभियोजक अभिना पटनायक ने बताया कि बारीपाड़ा में पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश सुमिता जेना ने दोषी गुरुभा सरदार पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
यह घटना तीन जनवरी 2015 को जामदा प्रखंड के एक गांव में हुई थी।
भाषा रवि कांत सुभाष
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