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नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने छह हजार करोड़ रुपये के महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले के कथित सरगना सौरभ चंद्राकर को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निखिल चोपड़ा ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। इस याचिका में आरोपी को छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित विशेष अदालत में पेश करने के लिए उसे ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने का अनुरोध किया गया था।
चंद्राकर के वकील ने एजेंसी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के मामले में ओमान से प्रत्यर्पित किया गया है, न कि सीबीआई के मामले में।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि धनशोधन मामले में चंद्राकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था और इसलिए वह भी उसे गिरफ्तार करना चाहता था।
इससे पहले, सीबीआई रविवार को चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित करके भारत लाई थी।
चंद्राकर सीबीआई के दो और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में वांछित है। इन सभी मामलों में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं।
भाषा संतोष दिलीप
दिलीप
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