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Friday, 5 June, 2026
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लवकेश ने बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय दस्तावेज़ बनवाने के लिए अपना पता दिया था: पुलिस

दिल्ली पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान लवकेश बजाज ने स्वीकार किया कि उसने बांग्लादेशी नागरिक स्वीटी सरकार और उसकी बेटी पुष्पो सरकार को पैसे लेकर अपने छतरपुर स्थित आवास का पता भारतीय दस्तावेज बनवाने के लिए इस्तेमाल करने दिया था. इन दस्तावेजों में भारतीय पासपोर्ट भी शामिल था.

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस ने शुक्रवार को दावा किया कि मालवीय नगर स्थित होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार होटल मालिक लवकेश बजाज ने कथित तौर पर दो बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय पहचान दस्तावेज बनवाने के लिए अपने घर का पता इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी.

दिल्ली पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान लवकेश बजाज ने स्वीकार किया कि उसने बांग्लादेशी नागरिक स्वीटी सरकार और उसकी बेटी पुष्पो सरकार को पैसे लेकर अपने छतरपुर स्थित आवास का पता भारतीय दस्तावेज बनवाने के लिए इस्तेमाल करने दिया था. इन दस्तावेजों में भारतीय पासपोर्ट भी शामिल था.

पुलिस के मुताबिक यह मामला 29 जनवरी 2025 को दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पता चला कि स्वीटी सरकार, पुष्पो सरकार और पुष्पो के नाबालिग बेटे दिल्ली में कथित रूप से फर्जी तरीके से हासिल किए गए भारतीय पहचान पत्रों, जिनमें आधार कार्ड और पासपोर्ट शामिल हैं, के सहारे रह रहे थे.

पुलिस ने बताया कि भारतीय पासपोर्ट बनवाने के लिए स्वीटी सरकार द्वारा दिए गए पते के सत्यापन के दौरान जांचकर्ताओं की पहुंच लवकेश बजाज तक हुई. आरोप है कि उसने पैसे लेकर यह सुविधा उपलब्ध कराई थी.

इसके बाद पुलिस ने इस मामले में लवकेश बजाज, स्वीटी सरकार और पुष्पो सरकार को गिरफ्तार कर लिया. जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है.

पुलिस ने बताया कि पुष्पो सरकार के नाबालिग बेटे के संबंध में भी कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस सूचना रिपोर्ट (पीआईआर) दाखिल की गई है.

इस बीच, मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल के मालिक लवकेश बजाज को होटल अग्निकांड मामले में चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई थी जबकि 28 अन्य घायल हो गए थे.

गिरफ्तारी के बाद बजाज को साकेत कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) के समक्ष पेश किया गया.

दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इनमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), धारा 326(जी) (आग लगाकर नुकसान पहुंचाना), धारा 324(5) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत), धारा 125 (दूसरों के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालना) और धारा 287 (आग के प्रति लापरवाहीपूर्ण व्यवहार) शामिल हैं.

गौरतलब है कि 3 जून की सुबह मालवीय नगर के हौज रानी इलाके स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में भीषण आग लग गई थी. प्राथमिकी के अनुसार इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 अन्य घायल हुए थे.

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