कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव के लिए सुरक्षा राज्य पुलिस बल प्रदान करेगा. अदालत ने यह निर्देश चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के अनुरोध वाली बंगाल भाजपा की एक अर्जी खारिज करते हुए दिया.
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने निर्देश दिया कि कोलकाता पुलिस आयुक्त चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों या अन्य सभी की शिकायतों का ध्यान रखेंगे.
भाजपा राज्य इकाई ने 14 दिसंबर को उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें कोलकाता निकाय चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया गया था. भाजपा इकाई ने अर्जी में आशंका व्यक्त की थी कि उसके उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को धमकी और हमलों का सामना करना पड़ सकता है.
भाजपा ने पहले इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी. लेकिन शीर्ष अदालत ने उसे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था.