मथुरा: उत्तर प्रदेश में मथुरा के एसडीएम ने केरल के पत्रकार और तीन अन्य को समाज में शांति कायम रखने के लिए बॉन्ड भरने का सोमवार को आदेश दिया.
उन्हें हाथरस जाने के दौरान रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया था. हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार किया गया था जिसकी बाद में मौत हो गई थी.
रिहाई के लिए एक-एक लाख रुपये के जमानती मुचलके नहीं देने तक, मथुरा में मांट के उप मंडलीय दंडाधिकारी (एसडीएम) सुरेश कुमार ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और तीन अन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि आरोपी कप्पन, अतीक-उर-रहमान, आलम और मसूद को मांट के एसडीएम ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उनपर कथित कट्टरपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे संबद्ध संगठनों से संबंध रखने का आरोप है.
उन्हें वीडियो लिंक के जरिए मथुरा जेल से एसडीएम के समक्ष पेश किया गया था.
उनकी राजद्रोह और आतंकी मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंगलवार को खत्म हो रही थी और उन्हें तब न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने हिरासत बढ़ाने के लिए पेश किया जाना था.
उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (राजद्रोह), 153 ए (दो समूहों में धार्मिक आधार पर शत्रुता को बढ़ाना) और 295ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. चारों पर यूएपीए कानून की धाराएं भी लगाई गई हैं.