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Monday, 27 April, 2026
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रिश्वत के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित

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बेंगलुरु, 14 जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रिश्वत लेने के आरोपी एक उप तहसीलदार की जमानत याचिका पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए टाल दी है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और उसके प्रमुख एडीजीपी सीमान्त कुमार सिंह के विरुद्ध न्यायमूर्ति एच पी संदेश द्वारा टिप्पणी किए जाने के बाद रिश्वत के मामले का खुलासा हुआ था। सिंह ने अदालत की टिप्पणी के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अदालत को निर्देश दिया कि तीन दिन तक सुनवाई टाल दी जाए ताकि वह सिंह की याचिका पर सुनवाई कर सके। उप तहसीलदार पी एस महेश, पांच लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में है। वह तत्कालीन बेंगलुरु शहरी उपायुक्त जे मंजुनाथ के कार्यालय में काम करता था।

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने में विफल रहने पर एसीबी के विरुद्ध अदालत की टिप्पणी के बाद आईएएस अधिकारी मंजुनाथ को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

भाषा यश शोभना

शोभना

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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