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Thursday, 15 October, 2026
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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि शिकायत खारिज होने के आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई 13 नवंबर को

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हाथरस (उप्र), 15 अक्टूबर (भाषा) हाथरस की एक अदालत 2020 के बुलगढ़ी मामले पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित टिप्पणी के संबंध में मानहानि की शिकायत खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर आगामी 13 नवंबर को सुनवाई करेगी।

राहुल गांधी के अधिवक्ता भगवती प्रसाद ने बताया कि अदालत द्वारा शिकायतकर्ता के वकील को नोटिस जारी किए जाने के बाद उन्होंने बृहस्पतिवार को पुनरीक्षण याचिका की प्रति प्राप्त कर ली है।

शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने भी याचिका की प्रति दिए जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को निर्धारित की गई है।

प्रसाद ने बताया कि यह मामला अपर जिला न्यायाधीश विजय कुमार-द्वितीय की अदालत में विचाराधीन है। इससे पहले, एमपी-एमएलए अदालत के अपर दिवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग) दीपक नाथ सरस्वती ने 13 मई को मानहानि की शिकायत खारिज कर दी थी।

हाथरस के बुलगढ़ी गांव में 14 सितंबर 2020 को युवती के साथ कथित तौर पर मारपीट और सामूहिक बलात्कार किया गया था। बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान 29 सितंबर 2020 को उसकी मृत्यु हो गई थी।

शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता पुंडीर ने बताया कि बुलगढ़ी मामले में दुष्कर्म के आरोपों से बरी किए गए तीन लोगों—रवि, राम कुमार उर्फ रामू और लवकुश की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ अलग-अलग तीन शिकायतें दर्ज कराई गई थीं।

उन्होंने दावा किया कि मामला 12 दिसंबर 2024 को राहुल गांधी के बुलगढ़ी गांव के दौरे के दौरान की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है।

पुंडीर के अनुसार, राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं।

पुंडीर ने दावा किया कि यह टिप्पणी आपत्तिजनक थी क्योंकि तीनों लोगों को दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया गया था और पीड़िता का परिवार सुरक्षा व्यवस्था के बीच रह रहा था।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी और मुकदमे की सुनवाई करीब ढाई साल तक चली थी और इस दौरान तीनों आरोपी जेल में रहे थे।

पुंडीर के मुताबिक, राहुल गांधी की कथित टिप्पणी के बाद उन्होंने कानूनी नोटिस भेजकर तीनों लोगों के लिए 50-50 लाख रुपये के हिसाब से कुल 1.5 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी और इसके बाद अदालत में शिकायत दाखिल की गई थी।

भाषा सं. सलीम

राजकुमार

राजकुमार

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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