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Thursday, 25 April, 2024
होमदेशस्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों और कौशल विकास केंद्रों को खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों और कौशल विकास केंद्रों को खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार कक्षाओं में बैठने का इंतजाम ऐसा हो कि कुर्सियों और डेस्कों के बीच छह फुट की दूरी हो.

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नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्र 21 सितंबर से अपनी कक्षाएं बहाल कर सकते हैं.

मंत्रालय ने साथ ही उनसे अलग-अलग समय पर कक्षाएं आयोजित करने, डेस्कों के बीच छह फुट की दूरी बनाने एवं परिसरों को संक्रमण मुक्त करने जैसे कोविड-19 सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा है.

मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार कक्षाओं में बैठने का इंतजाम ऐसा हो कि कुर्सियों और डेस्कों के बीच छह फुट की दूरी हो.

इसमें कहा गया, ‘कक्षाएं अलग अलग समयावधि पर हों, ताकि एक दूसरे से दूरी सुनिश्चित हो सके और कक्षा परिसरों को संक्रमण मुक्त किया जा सके. अकादमिक समय सारणी में नियमित कक्षा अध्यापन और ऑनलाइन अध्यापन एवं मूल्यांकन हो.’

दिशानिर्देश के अनुसार साझा छात्रावासों में बिस्तरों के बीच छह-छह फुट की दूरी हो.

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मंत्रालय ने कहा, ‘भोजनालय में हर वक्त एक दूसरे से दूरी का पालन हो. भोजन का समय अलग-अलग कर दिया जाना चाहिए ताकि भीड़ न हो.

मंत्रालय ने कहा कि सभी शिक्षकों, कर्मियों, विद्यार्थियों एवं आंगुतकों के लिए एक दूसरे से दूरी, मास्क लगाना, हाथ बार-बार धोना, हैंड सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य हो.


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दिल्ली में नौ से 12वीं तक के छात्र 21 सितंबर से जा सकते हैं स्कूल

दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि राजधानी में सभी स्कूल कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे लेकिन बड़ी कक्षाओं के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी.

शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने कहा कि कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर 50 प्रतिशत शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मियों को ऑनलाइन कक्षाओं, टेली-काउंसलिंग तथा संबंधित कामकाज के लिए विद्यालयों में बुलाया जा सकता है.

डीओई ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, ‘कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सभी स्कूल 30 सितंबर तक छात्रों के लिए बंद रहेंगे. हालांकि कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों को निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में उनके स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से राय लेने के लिए जाने की इजाजत होगी.’

आदेश के मुताबिक, ‘उन्हें 21 सितंबर से उनके माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के साथ ही स्कूल आने की अनुमति होगी जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा.’

डीओई ने निर्देश दिया है कि छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं तथा शिक्षण प्रशिक्षण गतिविधियां जारी रहेंगी.


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