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Wednesday, 25 February, 2026
होमदेशअतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे हल्द्वानी निवासी

अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे हल्द्वानी निवासी

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देहरादून, दो जनवरी (भाषा) उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले के बनभूलपुरा के निवासियों ने शहर में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने संबंधी उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के खिलाफ सोमवार को उच्चतम न्यायालय में अपील की है।

कांग्रेस सचिव काजी निजामुद्दीन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में क्षेत्र के निवासियों ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई पांच जनवरी को करेगा।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी अनुरोध किया है कि वे अतिक्रमण हटाने संबंधी इस आदेश पर मानवीय तरीके से विचार करें क्योंकि ऐसा होने पर 4,500 लोग बेघर हो जाएंगे।

मंगलौर के पूर्व विधायक निजामुद्दीन ने कहा, ‘‘वे लोग इलाके में 70 साल से रह रहे हैं। वहां एक मस्जिद, मंदिर, पानी की टंकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1970 में डाली गई एक सीवर लाइन, दो इंटर कॉलेज और एक प्राथमिक विद्यालय हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वे इस तथा-कथित अतिक्रमण को हटाने पर मानवीय पहलू से विचार करें।’’

पूर्व विधायक ने जमीन पर रेलवे के दावे पर भी संदेह जताया और कहा कि इसके कुछ हिस्सों को पट्टे पर दिया गया था। उन्होंने सवाल किया, ‘‘अगर यह रेलवे की जमीन है तो राज्य सरकार ने इसे पट्टे पर कैसे दिया होगा?’’

भाषा अर्पणा वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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