सूरत: गुजरात के सूरत में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) की एक अदालत ने ढाई साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में 35 वर्षीय प्रवासी मजदूर को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई और मामले को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ करार दिया. यह घटना पिछले महीने की है.
त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए पांडेसरा पुलिस ने आठ नवंबर को मजदूर को गिरफ्तार करने के बाद सात दिन के भीतर ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया था. अदालत ने मामले में 43 गवाहों के बयान दर्ज किए और एक महीने के अंदर फैसला सुना दिया.
अदालत ने सोमवार को आरोपी गुड्डू यादव को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपहरण, बलात्कार और हत्या के विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया था.
पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पीएस कला ने मंगलवार को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ पाया और गुड्डू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376-एबी और 302 के तहत मौत की सजा सुनाई.
अदालत ने राज्य सरकार को बच्ची के परिवर को 20 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का निर्देश भी दिया.
सुनवाई के अंतिम दिन, लोक अभियोजक नयन सुखाड़वाला ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जो बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में रहता था. वह एक कारखाने में काम करता था.
सुखाड़वाला ने दोषी को मृत्युदंड देने के अनुरोध पर जोर देते हुए अदालत से इसे एक ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ मामले के तौर पर देखने का आग्रह किया और देश में पूर्व में ऐसे ही मामलो में दिए 31 आदेशों का हवाला दिया था.
अभियोजन पक्ष ने अदातल को बताया था कि गुड्डू ने इतनी बर्बरता दिखाई थी कि बच्ची के आंतरिक अंग भी शरीर से बाहर आए गए थे. अपराध को अंजाम देने के बाद उसने बच्ची का शव झाड़ियों में फेंक दिया था.
वहीं, आरोपी के वकील ने नरमी की मांग की थी और कहा था कि मृत्युदंड से उसके मुवक्किल के बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो सकता है.
अभियोजन पक्ष ने अनुसार, गुड्डू ने चार नवंबर की रात को बिहार के ही एक प्रवासी श्रमिक दंपति की ढाई साल की बेटी का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. बच्ची का शव सात नवंबर को उसके घर से करीब एक किलोमीटर दूर एक फैक्टरी के पास से बरामद हुआ था.
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने और स्थानीय सूत्रों तथा लोगों से जानकारी बटोरने के बाद आठ नवंबर को गुड्डू को गिरफ्तार किया था.
Gujarat: A Court in Surat awards death sentence to the convict in the rape case of a 2.5-year-old girl in Pandesara, Surat.
The Court pronounced its judgement within 28 days, chargesheet was filed before the court within 7 days.
— ANI (@ANI) December 7, 2021
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