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Thursday, 25 April, 2024
होमदेशपूर्व SC, HC जजों ने CJI एनवी रमना से UP में 'मौलिक अधिकारों के क्रूर दमन' का स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया

पूर्व SC, HC जजों ने CJI एनवी रमना से UP में ‘मौलिक अधिकारों के क्रूर दमन’ का स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया

12 पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति, विशेष रूप से पुलिस और राज्य के अधिकारियों की मनमानी और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर क्रूर कार्रवाई को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया.'

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों और कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को पत्र लिखकर शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने और उनके घरों को गिराए जाने पर स्वत: संज्ञान लें.

12 पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति, विशेष रूप से पुलिस और राज्य के अधिकारियों की मनमानी और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर क्रूर कार्रवाई को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया.’

इसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को सुनने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का मौका देने के बजाय, उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने की मंजूरी दी है.

यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री ने आगे निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 को गैरकानूनी विरोध के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ लागू किया जाए. पत्र में कहा गया है कि इन्हीं टिप्पणियों ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से और गैरकानूनी तरीके से प्रताड़ित करने के लिए प्रोत्साहित किया है.

पत्र में कहा गया है, ‘मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का आह्वान किया है कि यह एक मिसाल कायम करे ताकि भविष्य में कोई भी अपराध न करे या कानून अपने हाथ में न ले.’

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इसमें कहा गया है, ‘यूपी पुलिस ने 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और विरोध करने वाले नागरिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.’

पुलिस हिरासत में युवकों को लाठियों से पीटा जा रहा है, प्रदर्शनकारियों के घरों को बिना किसी नोटिस या किसी भी कार्रवाई के ध्वस्त किया जा रहा है, और अल्पसंख्यक के प्रदर्शनकारियों के वीडियो पुलिस द्वारा पीछा किए जा रहे और पीटे जा रहे मुस्लिम समुदाय, देश की अंतरात्मा को झकझोरते हुए सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं.’

एक सत्तारूढ़ प्रशासन द्वारा इस तरह का क्रूर दमन कानून के शासन का और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है और संविधान और राज्य द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का मजाक बनाता है.

पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों – जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, वी गोपाल गौड़ा, एके गांगुली; दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के पूर्व अध्यक्ष विधि आयोग – न्यायमूर्ति एपी शाह, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के चंद्रू, कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मोहम्मद अनवर; वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण, इंदिरा जयसिंह, चंद्र उदय सिंह, श्रीराम पंचू, आनंद ग्रोवर और अधिवक्ता प्रशांत भूषण के सिग्नेचर भी हैं.

जमीयत उलमा-ए-हिंद ने कल शीर्ष अदालत का रुख कर उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश जारी करने की मांग की थी कि कानपुर जिले में उनके खिलाफ कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की जाए.


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