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Friday, 10 April, 2026
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मुजफ्फरनगर में जायदाद हड़पने के लिए रिश्तेदार की हत्या के दोषी बुजुर्ग को उम्रकैद

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मुजफ्फरनगर (उप्र), 22 फरवरी (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने 14 साल पहले सम्पत्ति के विवाद में अपनी एक रिश्तेदार की हत्या करने के आरोपी 60 साल के व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश ने आरोपी प्रमोद कुमार को दिसंबर 2011 में अपनी साली संतोष की हत्या करने और वारदात के सुबूत मिटाने का दोषी माना और शनिवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 31 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि मामले की सह-आरोपी प्रमोद कुमार की पत्नी कुंतेश को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

त्यागी ने कहा कि संतोष की हत्या उसके जीजा प्रमोद कुमार ने जायदाद हड़पने के लिए की थी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद आरोपी ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उसने दावा किया था कि अज्ञात हमलावरों ने संतोष की हत्या की है।

त्यागी ने बताया कि हालांकि जांच के दौरान कुमार और उसकी पत्नी कुंतेश इस अपराध में शामिल पाए गए थे और उन्हें एक जनवरी 2012 को शामली जिले के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसेरवा खुर्द गांव से गिरफ्तार किया गया था।

भाषा सं. सलीम सुरभि

सुरभि

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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