गंगटोक, सात अक्टूबर (भाषा) सिक्किम सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी की घोषणा की।
वित्त विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार, पूर्व-संशोधित मूल वेतन संरचना में वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्रमशः छह प्रतिशत अतिरिक्त डीए और डीआर (महंगाई राहत) मिलेगा।
इसमें कहा गया है कि इस बढ़ोतरी के साथ, उनका डीए और डीआर बढ़कर 252 प्रतिशत हो जाएगा।
इसमें कहा गया है कि संशोधित मूल वेतन संरचना में वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त दो प्रतिशत डीए और डीआर मिलेगा। इसके साथ, उनका डीए और डीआर बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा।
यह बढ़ोतरी एक जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त और नियमित वेतनमान में संशोधित वेतन पाने वाले कार्य-प्रभारित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
भाषा राजेश राजेश रमण
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