नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रशासनिक और दीवानी कार्यवाही के निपटान से जुड़े नए नियम शनिवार से लागू हो जाएंगे।
सेबी (प्रशासनिक और दीवानी कार्यवाही निपटान) विनियमन, 2026 को आठ अक्टूबर को अधिसूचित किया गया था। बाजार नियामक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि ये नियम पात्र व्यक्तियों को कार्यवाही के निपटान के लिए आवेदन करने की रूपरेखा उपलब्ध कराएंगे।
निपटान आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सेबी ने अपनी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) की सूची उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, आवेदकों को निपटान राशि की गणना करने में मदद के लिए ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की गई है।
बाजार नियामक ने ऑनलाइन निपटान आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराया है और आवेदकों की सहायता के लिए एक हेल्पडेस्क स्थापित किया है।
सेबी ने निपटान राशि की गणना करने वाली सुविधा के इस्तेमाल की जानकारी देने वाला एक वीडियो भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है।
सेबी ने कहा कि पात्र व्यक्ति नए नियमों के प्रावधानों के तहत निपटान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
भाषा योगेश रमण
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